जिले में 28 फरवरी से 08 मई 2025 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

निखिल वखारिया

कलेक्टर अग्रवाल ने जारी किया आदेश

गरियाबंद, 24 फरवरी 2025
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम 2025 के अनुसार हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा 01 मार्च से 28 मार्च 2025 तक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा 2025 के अनुसार विश्वविद्यालयीन परीक्षाएँ 01 मार्च से 08 मई 2025 तक संचालित की जाएंगी। परीक्षाओं के दौरान छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न न हो, इसे ध्यान में रखते हुए गरियाबंद जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इस संबंध में कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध 28 फरवरी से 08 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।

परीक्षा के दौरान शांति बनाए रखने की अपील
परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन और छात्र-छात्राओं की एकाग्रता बनाए रखने के उद्देश्य से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

विशेष परिस्थितियों में अनुमति का प्रावधान
विशेष परिस्थितियों में एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। यह अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में उल्लिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आम जनता, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों एवं अन्य संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की है, ताकि परीक्षा अवधि के दौरान शांति एवं सुव्यवस्था बनी रहे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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