पति ने शिशुपाल पर्वत से धक्का देकर पत्नी की ली जान — पुलिस ने हत्याकांड का किया सनसनीखेज खुलासा

हेमसागर साहू, पिथौरा (महासमुंद)

महासमुंद। शिशुपाल पर्वत वाटरफॉल में बीते माह मिली महिला की सड़ी-गली लाश के मामले में बलौदा थाना पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रारंभ में हादसा मानी जा रही मौत दरअसल एक सोची-समझी हत्या निकली। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतिका का पति ही था, जिसने विवाद के बाद पत्नी को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया।

22 मार्च को हुआ था शव का सनसनीखेज बरामद

बलौदा थाना क्षेत्र के शिशुपाल पर्वत में 22 मार्च को एक अज्ञात महिला का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। अमलीपदर निवासी सुरेश कुमार ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर मेकाहारा भेज दिया। प्रारंभिक जांच में महिला की मौत को फिसलने का हादसा माना गया, लेकिन पुलिस को मामले में कुछ संदिग्ध तथ्य नजर आए।

25 मार्च को हुई शव की पहचान, खुली साजिश की परतें

25 मार्च को चतुर्भुज मानिकपुरी ने शव की पहचान अपनी पुत्री खीरबाई मानिकपुरी (निवासी बानीपाली) के रूप में की। जांच में सामने आया कि खीरबाई की चार साल पहले भोजराज मानिकपुरी (निवासी जलपुर) से शादी हुई थी। शादी के कुछ वर्षों बाद ही दोनों के बीच झगड़े और विवाद शुरू हो गए थे, जिससे परेशान होकर खीरबाई ने पति का घर छोड़ दिया था और सरायपाली में किराए के मकान में रहकर काम करने लगी थी।

घटना के दिन खीरबाई ने अपने परिजनों को सूचित किया था कि वह पति भोजराज से मिलने जा रही है और अब वह उसके साथ फिर से रहने को तैयार है। लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी।

मोबाइल लोकेशन ने खोली सच्चाई

पुलिस ने जब मृतिका और आरोपी पति के मोबाइल कॉल डिटेल व लोकेशन खंगाले, तो दोनों की आखिरी बातचीत और शिशुपाल पर्वत पर मौजूदगी की पुष्टि हुई। संदेह गहराते ही पुलिस ने भोजराज मानिकपुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

पति ने कबूला जुर्म, धक्का देकर की थी हत्या

कड़ी पूछताछ में भोजराज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि शिशुपाल पर्वत पर बातचीत के दौरान दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ। गुस्से में आकर भोजराज ने खीरबाई को धक्का दे दिया, जिससे वह गहरी खाई में गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपी गिरफ्तार, हत्या का मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी भोजराज मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 238 और 103 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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Nikhil Vakharia

Nikhil Vakharia

मुख्य संपादक

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