राजेन्द्र श्रीवास
देवास, 13 अप्रैल 2025 – जिले में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इन कार्रवाइयों में संबंधित भूमि स्वामियों पर एफआईआर दर्ज की गई है और आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

रविवार शाम को जानकारी देते हुए उप संचालक कृषि गोपेश पाठक ने बताया कि टोंकखुर्द तहसील के ग्राम पाडलिया वंगला में नरवाई जलाने की पुष्टि होने पर भूमि स्वामी गुरुचरण पिता मांगीलाल और मांगीलाल पिता नाथू सिंह के विरुद्ध बीएनएस की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर कृषि विस्तार अधिकारी कुमारी अक्षय शेख द्वारा दर्ज कराई गई।
इसी प्रकार, देवास विकासखंड के ग्राम अमरपुरा के रशीद पिता मीर खां, ग्राम खटांबा के पुरुषोत्तम पिता रामचंद्र चौहान, ग्राम बांगर के मनोज पिता रूगनाथ और पप्पू पिता हामिद खान के विरुद्ध भी नरवाई जलाने के मामले में थाना बीएनपी में प्रकरण दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई तहसीलदार रवि शर्मा और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राहुल जायसवाल की उपस्थिति में की गई।
खातेगांव के ग्राम तिपड़िया रोड में भूमि स्वामी लीलाधर पिता हरनारायण यादव पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सुलगांव में दो भूमि स्वामियों पर ढाई-ढाई हजार रुपये तथा नयापुरा में एक भूमि स्वामी पर ढाई हजार रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया है।
सोनकच्छ विकासखंड के ग्राम ओड में गणपत पिता पप्पू जी, प्रीतम पिता उदय सिंह, अर्जुन पिता उदय सिंह और ग्राम बरोली के संतोष पिता गोकुल पर भी नरवाई जलाने के लिए आर्थिक दंड लगाया गया है।
कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने निर्देश दिए हैं कि नरवाई जलाने वालों के खिलाफ सतत कार्रवाई जारी रखी जाए और ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए।
उप संचालक कृषि ने किसानों से अपील की है कि नरवाई में आग न लगाएं, क्योंकि इससे खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, वातावरण प्रदूषित होता है और पशुओं के लिए आवश्यक भूसा भी नष्ट हो जाता है। उन्होंने सलाह दी कि किसान भूसा बनाने की मशीनों का उपयोग करें और रोटावेटर या प्लाऊ से खेत में फसल अवशेष को मिलाकर उसे जैविक खाद में परिवर्तित करें। इससे न केवल जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, बल्कि लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या में भी वृद्धि होगी जिससे फसल की उत्पादकता में सुधार होगा।
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