निखिल वखारिया
गरियाबंद, 21 अप्रैल, 2025/ दिनांक 21 अप्रैल को थाना प्रभारी छुरा को सूचना मिला कि बिसनी मारकण्डे नामक महिला की उसके पति गोपीराम मारकण्डे के द्वारा चाकू से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतिका बिसनी मारकण्डे का विवाह लगभग 15 वर्ष पूर्व महासमुंद निवासी गोपीराम मारकण्डे के साथ हुआ था। पारिवारिक विवादों के चलते, वह दो वर्ष पूर्व अपने पति का घर छोड़कर अपनी मां सरोज बाई आडिल के साथ छुरा स्थित अपने मायके में रह रही थीं। उनके दो बच्चे अपने पिता के साथ महासमुंद में रहते थे, जो स्कूल की छुट्टियां होने के कारण आठ-दस दिन पूर्व अपनी मां के पास छुरा आए हुए थे।

मृतिका बिसनी बाई मारकण्डे दिनांक 20 अप्रैल, 2025 को रायपुर से केटरिंग का काम कर वापस अपने घर छुरा आई थी। दिनांक 21 अप्रैल, 2025 को सुबह लगभग 11.00 बजे मृतिका के भाई को उनके पड़ोसी ने फोन कर घटना की सूचना दिए की आरोपी गोपीराम द्वारा बिसनी बाई को चाकू मारकर भाग गया है। सूचना मिलते ही मृतका के भाई द्वारा छुरा आकर अपने घर में देखा कि पीड़ित महिला की हल्की कराहने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर तत्काल एम्बुलेंस और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस के पहुंचने पर बिसनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, छुरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि आरोपी गोपीराम मारकण्डे अपनी पत्नी बिसनी को अपने साथ महासमुंद ले जाना चाहता था, जिसका बिसनी ने विरोध किया। इसी बात से नाराज होकर गोपीराम ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। आरोपी का उक्त गुप्त कृत्य अपराध धारा 103(1) हत्या का मामला पाए जाने से अपराध पंजी मत कर विवेचना में दिया गया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्याय हिरासत में भेजा गया।