राजेन्द्र श्रीवास
देवास (मध्यप्रदेश): वन्य प्राणियों का शिकार करने की योजना बना रहे दो शिकारियों को देवास जिले की कन्नौद पुलिस ने एक सटीक कार्रवाई करते हुए शनिवार शाम को धर दबोचा। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कारतूस और शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जाल बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
देवास के पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कन्नौद श्रीमति सोम्या जैन एवं एसडीओपी आदित्य तिवारी को अपने क्षेत्र में अवैध हथियार रखने एवं शिकार के लिए उपयोग करने वाले तत्वों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी निर्देश के तहत थाना कन्नौद पुलिस को विशेष योजना बनाकर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।
थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा पहले से उन क्षेत्रों की पहचान की गई थी जहाँ पर अक्सर शिकार की गतिविधियाँ होती हैं। इन क्षेत्रों में पुलिस द्वारा मुखबिरों को सक्रिय किया गया था।
11 अप्रैल 2025 की शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि सतवास रोड स्थित मार्डन दूध डेयरी के पीछे कुछ लोग वन्य प्राणियों का शिकार करने की योजना बना रहे हैं और जाल बिछाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
इस सूचना के आधार पर थाना कन्नौद पुलिस ने दो टीम बनाकर इलाके की घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुँची, शिकारी पुलिस को देखकर भागने लगे। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते दो शिकारियों को दौड़कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उनकी पहचान इकबाल पिता लालसिंह एवं रविसिंह पिता देपालसिंह, निवासी कालापाठा थाना काटाफोड़, जिला देवास के रूप में हुई।
पुलिस ने आरोपियों के पास से एक दो नाल की 12 बोर अवैध बंदूक, दो जिंदा कारतूस, एक इस्तेमाल की गई गोली और वन्य प्राणियों को पकड़ने हेतु उपयोग में लाया जाने वाला जाल बरामद किया। जब पुलिस ने आरोपियों से हथियारों के वैध दस्तावेज मांगे, तो वे कोई लाइसेंस या अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश जारी है।
इस सफल कार्रवाई में उप निरीक्षक राहुल रावत, प्रधान आरक्षक 656 बाबू खान, आरक्षक बालकृष्ण, हर्ष निकेतन एवं देवेन्द्र ने सराहनीय योगदान दिया।
पुलिस की तत्परता और योजना के चलते वन्य जीवों की जान बचाई जा सकी और एक बड़ी अवैध गतिविधि को अंजाम देने से पहले ही रोका गया।
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