कन्नौद: रिश्तो को तार-तार करने वाले पिता को 5 वर्ष का कठोर कारावास, 1 वर्ष में दंड

राजेंद्र श्रीवास

कन्नौद। ज्ञात हो कांटाफोड़ पुलिस थाना क्षेत्र में दिनांक 8 मार्च 2024 को 17 वर्षीय नाबालिक पीडिता के साथ उसके ही पिता ने अश्लील हरकत की थी, जिसके चलते पीड़िता की शिकायत पर पुलिस थाना कांटाफोड़ में अपराध धारा 354 आईपीसी 7 /8, 9 एन 10 पाक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने अपराध पंजीकृत कर आरोपी पिता हरि सिंह पिता नंदलाल देवरा को गिरफ्तार कर प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश दारा सिंह मंडलोई की अदालत में पेश किया था | प्रकरण में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष में फैसला सुनाया | पैरवी कर्ता विशेष लोक अभियोजक अधिकारी नरेश चरावन्डे ने शुक्रवार दोपहर 2:00 बजे जानकारी देते हुए बताया कि अपर सत्र न्यायालय कन्नौद ने नाबालिक पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करने वाले पिता को पाक्सो एक्ट के अपराध में 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया।

माननीय न्यायालय ने 9 अप्रैल 2025 को अपर सत्र न्यायधीश दारा सिंह मंडलोई ने विशेष श्रेणी में रखकर प्रकरण में आरोपी हरिसिंह को आईपीसी की धारा 354 आईपीसी में 3 वर्ष, 9 एन/10 पाक्सो एक्ट में पांच वर्ष का कारावास से दंडित किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हो हुए सीमित समय में मात्र 1 वर्ष में ट्रायल को पूर्ण कर आरोपी को उसके किए गए अपराध के लिए सजा देकर एक मिसाल पेश की है।

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Nikhil Vakharia

Nikhil Vakharia

मुख्य संपादक

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